अपने भविष्य को हर कोई सिक्योर करना चाहता है. ऐसे में आपके पास बचत के कई विकल्प मौजूद हैं. इन्हीं में से एक NPS यानि नेशनल पेंशन स्कीम भी है. NPS में 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोग अपना खाता खोल सकते हैं. NPS अकाउंट ऑफलाइन के साथ आॅनलाइन भी खोला जा सकता है. इस ऑनलाइन फैसिलिटी को eNPS नाम दिया गया है. आइए बताते हैं आॅनलाइन NPS अकाउंट खोलने की पूरी डिटेल.
पहला स्टेप
- eNPS की साइट enps.nsdl.com पर जाएं.
- अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.
- अब जो पेज खुले उसमें ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ को चुनें.
- रजिस्ट्रेशन के लिए आप आधार या PAN नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
दूसरा स्टेप
PAN नंबर चुनने पर
- अगर आप PAN के जरिए NPS अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको बैंक भी चुनना होगा.
- बैंकों के ऑप्शन आएंगे और आपको अपने उस सेविंग्स अकाउंट वाले बैंक को चुनना है, जिसे आप NPS से जोड़ना चाहते हैं.
- इसके बाद बैंक आपका KYC वेरिफिकेशन करेगा और चार्ज के रूप में आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट भी डिडक्ट करेगा.
आधार नंबर चुनने पर
- आधार का ऑप्शन लेने पर और सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
- इस OTP को निर्धारित स्पेस में डालें और ‘कन्टीन्यू’ पर क्लिक करें.
तीसरा स्टेप
- कन्टीन्यू पर क्लिक करने के बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा. इसके बाद ‘OK’ पर क्लिक करना है.
- अब पर्सनल डिटेल्स भरें. उसके बाद ‘Save & Proceed’ पर क्लिक करें.
- अब ऑनलाइन बैंकिंग वाले बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालें.
चौथा स्टेप
- अब आपको पेंशन फंड मैनेजर चुनना होगा. साथ ही इनवेस्टमेंट ऑप्शन भी मौजूद होंगे.
- अब नॉमिनी डिटेल्स भरें.
- इसके बाद अपने अकाउंट के कैंसिल्ड चेक, फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें.
- आधार नंबर के जरिए अकाउंट खोलने पर आपकी फोटो व डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी.
- आप चाहें तो इस फोटो को बदल भी सकते हैं.
पांचवां स्टेप
- अब आपको NPS में पहला पेमेंट करना होगा.
- कॉन्ट्रीब्यूशन की मिनिमम लिमिट 500 रुपये है.
- यह पेमेंट नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है.
छठा स्टेप
- पेमेंट हो जाने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) और पेमेंट की रसीद जनरेट हो जाएंगे.
- अब डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म/ई-साइन पर क्लिक करें.
सातवां स्टेप
e-sign ऑप्शन लेने पर
- अगर आप e-sign चुनते हैं तो आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और OTP जनरेट करना होगा.
- इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI की ओर से आए OTP को निर्धारित स्पेस में डालना होगा.
- इसके बाद फॉर्म e-sign हो जाएगा और आपका अकांउट खुल जाएगा.
प्रिंट या कुरियर का ऑप्शन लेने पर
- अगर आप फॉर्म को प्रिन्ट या कुरियर का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको इस पर अपना फोटो लगाना होगा और साइन करने होंगे.
- इसके बाद PRAN के अलॉट होने वाली तारीख के 90 दिनों के अंदर फॉर्म को सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को भेजना होगा. लेकिन ई-साइन का ऑप्शन चुनने पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है.
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