टीवी देखने वालों के लिए TRAI ने लागू किया नया नियम, बस करना होगा ये काम वरना आपका TV हो जायेगा डब्बा

इस साल की शुरुआत से ही टीवी (TV) देखने के नियमों में टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कई बदलाव किए हैं. अब ट्राई की तरफ से टीवी देखने वालों के लिए एक और नया नियम लागू किया गया है. दरअसल, TRAI ने DTH सब्सक्राबर्स के लिए KYC (Know Your Customer) अनिवार्य कर दिया है. ट्राई ने देश के सभी डीटीएच ऑपरेटर्स को कहा है कि उनके लिए अब अपने सब्सक्राइबर्स का KYC कराना जरूरी है. आसानी से समझने के लिए बता दें कि टीवी केबल के लिए KYC प्रकिया बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे नया सिम लेने पर की जाती है.


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ट्राई का नया नियम मौजूदा और नए डीटीएच सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए लागू है. जहां मौजूदा कस्टमर्स को KYC कराने के लिए 2 साल का समय दिया गया है. वहीं, अब जो ग्राहक नया कनेक्शन लेंगे उन्हें सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को KYC कराना होगा. इसके बाद ही नए डीटीएच कनेक्शन के साथ मिलने वाले सेट-टॉप-बॉक्स को इंस्टॉल किया जाएगा. केवाईसी के लिए ग्राहकों को सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की कॉपी देनी पड़ती है.



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जानिए DTH KYC से जुड़ी कुछ बातें…

DTH के लिए KYC इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स की सहमति मिलने के बाद लागू किया गया है. KYC अनिवार्यता पर पिछले कुछ महीने से बातचीत चल रही थी. केबल ऑपरेटर्स को नया कनेक्शन इंस्टॉल करने से पहले सब्सक्राइबर का KYC करना होगा, जिसके बाद ही नया सेट-टॉप-बॉक्स काम करना शुरू करेगा. ध्यान दें कि अब डीटीएच सेट-टॉप-बॉक्स उसी पते पर लगाया जाएगा जो पता कनेक्शन ऐप्लिकेशन फॉर्म में दर्ज होगा.


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