मथुरा जवाहरबाग कांड: 47 में से 45 आरोपी दोषी करार, अधिकतम तीन साल की सजा

यूपी के मथुरा जिले में स्थित जवाहरबाग में 2 जून 2016 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए संघर्ष में 2 पुलिस वालों सहित 28 लोगों की मौत के मामले में अदालत का फैसला आ गया है. अदालत ने इस हिंसा में 47 आरोपियों में से 45 को दोषी पाया है. अदालत ने इन सभी लोगों को अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई है.


एसीजेएम सेकंड सीनियर डिवीजन जहेन्द्र पाल सिंह की अदालत ने मामले में 45 आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी चंदन बोस की पत्नी व श्यामवती नामक एक महिला को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया. बता दें 16 मार्च 2016 को उद्यान विभाग के कर्मचारी से घर में घुसकर मारपीट किए जाने के मामले में यह फैसला आया है. इस मामले में रामवृक्ष यादव के साथ रामायण, योगेन्द्र, नवल किशोर, प्रिंस, राहुल, राजेश, चरन सिंह और प्रेमपाल पर भी मारपीट किए जाने के आरोप थे.


पुलिस का दावा है कि बाग में कब्जे का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव भी इस संघर्ष में मारा गया था. वहीं रामवृक्ष यादव के बेटे ने दावा किया था कि उसके पिता को पुलिस ने जिंदा पकड़ा था. उसने रामवृक्ष की मौत को प्रशासन की बड़ी साजिश करार दिया था.


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