अयोध्या भूमि विवाद: आयोध्या राम मंदिर भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू

बाबरी मस्जिद-राम मंदिर भूमि विवाद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर की विशेष पीठ ने 17 मई को हिन्दू संगठनों की तरफ से पेश की गई दलीलें सुनी थीं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के इस अपील का विरोध किया था कि मस्जिद को इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का आंतरिक भाग नहीं मानने वाले 1994 के फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाए.

अयोध्या मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल और निधन के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व पाने वाले एम सिद्दीकी ने एम इस्माइल फारूकी के मामले में 1994 में आए फैसले के कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने पीठ से कहा था कि अयोध्या की जमीन से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में की गई टिप्पणियों का, मालिकाना हक विवाद के निष्कर्ष पर प्रभाव पड़ा है.

हालांकि हिन्दू संगठनों का कहना है कि इस मामले को सुलझाया जा चुका है और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता. शीर्ष अदालत की विशेष पीठ चार दीवानी वादों पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के विशेष खंडपीठ को चार सिविल सूट में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर कुल 14 अपीलों में से जब्त कर लिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जजों की खंडपीठ ने 2:1 बहुमत वाले निर्णयों में 2010 में आदेश दिया था कि भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच समान रूप से विभाजित किया जाए.

यह विवादास्पद मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे को चुनावी माना जा रहा है. इसे साल 2019 में आम चुनावों के लिए बीजेपी के चुनावी विकल्पों में से एक के रूप में माना जा रहा है.