लटक सकती है 68,500 और 12460 शिक्षक भर्ती: फैसले के खिलाफ HC की डबल बेंच में गुहार लगाएगी योगी सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की CBI जांच के निर्देश देने और 12,460 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा काउंसलिंग के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सिंगल बेंच को चुनौती देकर डबल बेंच में अपील करेगी.

 

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दरअसल इस मामले को लेकर कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. प्रभात कुमार से चर्चा की. इसके बाद डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि जिनको नियुक्ति पत्र मिला, उनकी नौकरी की सुरक्षा सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि 68,500 की भर्ती की उच्च स्तरीय जांच शासन ने खुद कराई है. जांच में कहीं कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है, लिहाजा मामले में CBI जांच की कोई आवश्यकता नहीं है.

 

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उन्होंने कहा कि यही नहीं मामले में सभी अभ्यर्थियों को निशुल्क पुनर्मूल्यांकन का मौका दिया गया. अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा कि जांच के बाद गड़बड़ी सुधारी गई. लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया गया है. वहीं 12,460 की भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने वालों को राहत के लिए हम डबल बेंच में अपील करेंगे.

 

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बता दें 68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर सीबीआई जांच का आदेश सुना दिया है. साथ ही अदालत ने 6 माह के अन्दर जाँच प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है. चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय भुसरेड्डी की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी की जांच के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की गई थी. लेकिन अदालत इस कार्रवाई से संतुष्ट नही थी. सहायक शिक्षक भर्ती की जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी के कामकाज और जांचकर्ताओं के चयन पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की.

 

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इसके अलावा जस्टिस इरशाद अली की सिंगल बेंच ने 12460 बेसिक शिक्षकों का चयन भी रद्द कर दिया है. ये भर्ती अखिलेश सरकार में दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि ये भर्तियां यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर्स रूल्स 1981 के नियमों के अनुसार की जाएं. मामले में नए सिरे से काउंसिलिंग कराकर भर्ती की जाए. कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है.

 

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