SC ने पटाखों पर बैन से किया इंकार, लेकिन इन शर्तों के साथ ही जला पाएंगे पटाखे

दिवाली के पहले पटाखों पर बैन को लेकर बने असमंजस को आज सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया. देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने से इंकार कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए कुछ निर्देश भी जारी किये हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है. इस बार दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों की धूम पर कोई रोक नहीं होगी. हालांकि कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश भी जारी किए हैं.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है. साथ ही में कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचें. पटाखों पर बैन के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए समाय सीमा जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है.

 

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गौरतलब है की इस मामले में जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ की तरह से रखी गई दलीलों को भी सुना था. बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की जरुरत है.

 

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पिछले साल कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी. हालांकि 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री पर पाबंदी के आदेश में कुछ संशोधन किया और उसके बाद कुछ शर्तों के साथ पटाखा विक्रेताओं के अस्थायी लाइसेंस में 50 फीसदी कटौती करने का आदेश भी दिया था.

 

 

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