बिना तलाक लिए दूसरी महिला के बच्चे का पिता बना IPS अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया बर्खास्त

एक आईपीएस अधिकारी पर नियमों के उल्लंघन और पत्नी से तलाक लिए बिना ही दूसरी महिला के साथ संबंध बनाने और उस महिला के बच्चे का पिता होने की शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी ने एआईएस (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(1) का उल्लंघन किया था।


इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा पहली शादी का मामला

दरअसल, पूरा मामला राजस्थान का है। यहां के बूंदी में पुलिस अधीक्षक रहते हुए आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने नियमों का उल्लंघन किया। ऐसे में गृह मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बाद यह कदम उठाया है। वहीं, आईपीएस पंकज चौधरी का कहना है कि दूसरी शादी का आरोप पूरी तरह से गलत है, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक, उनकी पहली शादी का मामला इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है।


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बता दें कि मुकुल चौधरी पंकज चौधरी की दूसरी पत्नी हैं, बिना बताए शादी करने को लेकर मुकुल ने राज्य महिला आयोग में पंकज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। आदेश के मुताबिक, पंकज ने 4 दिसम्बर 2005 को विवाह किया था। कानूनी तौर पर वह पत्नी से अलग नहीं हुए और एक अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस महिला के बच्चे के पिता बने। 14 मई 2011 को बच्चे का जन्म हुआ।


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वहीं, पंकज चौधरी का कहना है कि वह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस आदेश को चुनौती देंगे। बता दें कि 44 वर्षीय पंकज चौधरी वाराणसी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इनका कैरियर विवादित रहा है और उनकी नियुक्ति जैसलमेर में (फरवरी-जुलाई 2013) और बूंदी में (जनवरी-सितम्बर 2014) पुलिस अधीक्षक के तौर पर रही है।


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