यूपी: महिला सिपाहियों के लिए जारी हुआ आदेश, 12 घंटे तक करनी होगी ड्यूटी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के थानों से लगातार महिला आरक्षियों की अनुशासनहीनता संबंधी शिकायतें मिलने के बाद एसएसपी ने उनकी ड्यूटी को लेकर वायरलेस पर आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही डीजीपी की ओर से महिला सिपाहियों की वर्दी में बदलाव संबंधी आदेश भी तुरंत लागू कराने को कहा है। आदेश न मानने पर कार्रवाई की बात भी कही है।


डीजीपी के आदेश के मुताबिक ड्रेस नहीं पहनती महिला आरक्षी

दरअसल, कुछ दिन पहले कोतवाली में तैनात एक महिला आरक्षी के ड्यूटी पर ज्यादातर समय फोन पर व्यस्त रहने की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि महिला आरक्षी सुबह देर से दस बजे आती हैं और अपराह्न तीन बजे चली जाती हैं। डीजीपी के आदेश के मुताबिक ड्रेस भी नहीं पहनती हैं।


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इन्हीं शिकायतों को लेकर महिला आरक्षी शुक्रवार को एसएसपी मुनिराज जी. के सामने पेश हुईं। उनका कहना था कि थाने में कोई चोरी-छिपे उनकी फोटो खींचकर अधिकारियों तक पहुंचाता है। कार्रवाई करवाने की धमकी भी दी जाती है। महिला आरक्षी के जाने के बाद एसएसपी ने वायरलेस पर नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया।


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आदेश के मुताबिक, महिला आरक्षी सुबह आठ से रात आठ बजे तक ड्यूटी करेंगी। साथ ही सितंबर में जारी आदेश के मुताबिक, अब महिला आरक्षी ट्यूनिक पैटर्न की ही शर्ट पहनेंगी। काम सिखाने के लिए पहरा, रिकॉर्ड रूम, मुंशियाना समेत बाकी कार्य भी करवाए जाएंगे। औचक निरीक्षण में आदेश का पालन होता न पाए जाने पर सीओ और थाना प्रभारियों से जवाब-तलब किया जाएगा।


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