योगी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले राजनीतिक दल के नेताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मेंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया है।

 

वजीरगंज थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी का आदेश

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमपी/एलएलए कोर्ट पवन कुमार ने लखनऊ के वजीरगंज थाना में दर्ज मुकदमे में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी व मीरा सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

 

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जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सीजेएम लखनऊ से ही गिरफ्तारी का आदेश जारी है। इस मुकदमे को वापस लेने की अर्जी शासन ने दी थी। मामले के विवेचक अरुण कुमार ने आरोप पत्र पेश किया है कि दोनों आरोपितों ने 16 फरवरी 2010 को कार्य में बाधा डाल पत्थरबाजी कराई थी।

 

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स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी

जानकारी के मुताबिक,  डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी का मुकदमा कौशांबी जिले से विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए में पहुंच गया है। इस मामले में पहले से ही एनबीडब्ल्यू का आदेश जारी है। अब इस मामले की सुनवाई एक नवंबर को विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में होगी।

 

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यही नहीं, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अनुपस्थित रहने के कारण वारंट जारी किया। मंत्री के खिलाफ थाना कुशीनगर (पडरौना) के एसएचओ काजी मो. इब्राहिम ने केस दर्ज कर आरोपित किया है कि वे कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर भोजन व नकद रुपये लोगों को बांट रहे थे। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि बारह दिसंबर निर्धारित की है।

 

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