चौकीदार चोर है’ पर राहुल का SC में हलफनामा, खेद जताया लेकिन नहीं मांगी माफी

राफेल डील मुद्दे में कोर्ट की अवमानना मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने सोमवार को नया हलफनामा दायर किया है. इसमें भी अपने विवादित बयान के लिए माफी नहीं मांगते हुए उन्‍होंने खेद प्रकट किया है. इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि कल होगी. दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ BJP सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है.


चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच के सामने पेश हुए राहुल गांधी के वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें अवमानना नोटिस का जवाब देने की इजाजत दी जाए. सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने राहुल गांधी के वकील को काउंटर ऐफिडेविट दाखिल करने की इजाजत दे दी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया.


मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के SC के फैसले को कांग्रेस अध्‍यक्ष ने गलत तरीके से पेश किया है. लेखी ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्‍होंने ‘चौकीदार चोर है’ के अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट के बयान की तरह प्रस्तुत किया. उन्‍होंने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि रफाल की पुनर्विचार याचिका के मामले में SC के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है!’


बता दें कि बुधवार (10 अप्रैल) को शीर्ष अदालत ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा था कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी. इसके बाद राहुल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है.


इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लीक दस्तावेजों के आधार पर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई का विरोध किया था और कहा था कि ये दस्तावेज प्रिविलेज्ड (विशेषाधिकार वाला गोपनीय) दस्तावेज है और इस कारण रिव्यू पिटिशन खारिज किया जाना चाहिए.


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